BJP advertisement against TMC: टीएमसी के खिलाफ BJP के विज्ञापन को लेकर पश्चिम बंगाल (West Bengal) की सियासत में बवाल मचा हुआ है। सीएम ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) की तृणमूल कांग्रेस (TMC) के खिलाफ बीजेपी (BJP) के विज्ञापन पर कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने रोक लगा दी है। इसको लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी (West Bengal BJP) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है।
बीजेपी ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने बिना हमारा पक्ष सुने एकतरफा आदेश दिया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मामले में तुरंत सुनवाई हो। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामला सोमवार (27 मई, 2024) को सुनवाई के लिए लगाने की बात कही है।
Delhi Metro Fight Video: पापा की परी ने दिल्ली मेट्रो में उड़ाया गर्दा…, आंटी को बोलीं ऐसी-ऐसी बातें की सुनकर शर्म आ जाए
कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बुधवार (22 मई) को सिंगल बेंच के उस आदेश में रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें बीजेपी को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करने वाला कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं करने का आदेश दिया गया था।
इधर बीजेपी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में भी अपील दायर करते हुए दावा किया था कि एकल पीठ ने बिना कोई सुनवाई किये निर्देश दे दिया है। इस दलील को ठुकराते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ का आदेश बरकरार रखा।
Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक