रायपुर. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ ने सार्वजनिक सूचना जारी की है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश का उल्लेख करते हुए कहा गया है किविधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा के चुनाव लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थी, जिनके विरूद्ध आपराधिक मामले हैं और ऐसे राजनीतिक दल जो इस प्रकार के अभ्यर्थियों को चुनाव में खड़ा करते हैं, उन्हें अभ्यर्थियों के आपराधिक मामलों की जानकारी देने के लिए निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र प्रकाशित करवाना होगा. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना में इस सिलसिले में दिए गए दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:-
(क) ऐसे अभ्यर्थी अपने विरूद्ध सभी आपराधिक मामलों के बारे में सूचना देते हुए फार्मेट सी-1 में घोषणा पत्र प्रकाशित करवाएंगे.
(ख) राजनीतिक दल, जो ऐसे अभ्यर्थियों को चुनाव में खड़े करते हैं, अपने अभ्यर्थियों के विरूद्ध आपराधिक मामलों के बारे में सूचना देते हुए फार्मेट सी-2 में घोषणा प्रकाशित करवाएंगे.
(ग) यह घोषणा अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख के बाद वाले दिन से लेकर मतदान की तारीख से दो दिन पहले तक की अवधि में कम से कम तीन अलग-अलग तारीखों में प्रकाशित की जाएगी.
(घ) यह घोषणा व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्रों में प्रकाशित करवानी होगी साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के इलाकों में टेलीविजन पर भी प्रसारित करवाना होगा.
(ड.) ऐसे राजनीतिक दल अपनी वेबसाइट पर फार्मेट सी-2 में घोषणा भी डालेंगे. फार्मेट सी-1 एवं फार्मेट सी-2 तथा संबंधित अनुदेशों के विवरण वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटईसीआईडॉटएनआईसीडॉटइन (www.eci.nic.in) पर उपलब्ध है। इन्हें संबंधित रिटर्निंग आफिसरों से भी प्राप्त किया जा सकता है.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ ने सार्वजनिक सूचना में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (वर्ष 2011 की सिविल संख्या 536) में 25 सितम्बर 2018 को पारित आदेश का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है:-
(1) निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन आयोग द्वारा यथा उपबंधित प्रारूप भरेगा और इस प्रारूप में यथोपेक्षित सभी विवरण अवश्य अंतर्विष्ट होने चाहिए.
(2) इसमें अभ्यर्थी के विरूद्ध लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में विवरण बड़े (बोल्ड) अक्षरों में दिए जाएंगे.
(3) यदि कोई अभ्यर्थी किसी दल विशेष के टिकट पर निर्वाचन लड़ रहा/रही है तो उसके लिए अपेक्षित है कि वह अपने विरूद्ध लंबित आपराधिक मामलों के बारे में दल को सूचना दे.
(4) संबंधित राजनीतिक दल आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अभ्यर्थियों के संबंध में पूर्वोक्त सूचना अपनी वेबसाइट पर डालने के लिए बाध्य होंगे.
(5) अभ्यर्थी के साथ-साथ संबंधित राजनीतिक दल, अभ्यर्थी के आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में इलाके में व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्रों में एक घोषणा जारी करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी करेंगे. व्यापक रूप से प्रचारित किए जाने से हमारा तात्पर्य यह है कि यह कार्य नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के उपरांत कम से कम तीन बार किया जाए.