सुधीर दंडोतिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में नए लोकायुक्त सत्येंद्र कुमार सिंह की नियुक्ति मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया है। हलफनामा दायर कर सरकार ने अपना बचाव किया है। हलफनामे में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के आरोप को झूठा और निराधार बताया है। सरकार ने हलफनामा में बताया कि लोकायुक्त नियुक्ति की फाइल नेता प्रतिपक्ष को भेजी थी और उनके साथ विधिवत परामर्श किया गया था।

बता दें कि मध्यप्रदेश में लोकायुक्त के पद पर सत्येंद्र कुमार सिंह की नियुक्ति को कांग्रेस ने अवैध बताया था। नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि- मुझे जानकारी दिए बिना लोकायुक्त नियुक्त की गई है। नियम के अनुसार मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष से नियुक्ति से पहले परामर्श जरूरी है। उन्होंने नियुक्ति को रद्द करने के लिए न सिर्फ मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था बल्कि न्यायालय का शरण लेने की चेतावनी दी थी। उन्होंने सरकार द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर जो नियम फॉलो किया गया उसे अवैध बताते हुए नियुक्ति रद्द कर शपथ ग्रहण के समारोह को निरस्त करने की मांग की थी।

युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ीः धारा 188 उल्लंघन के मामले में FIR, अनुमति थी दो

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
Read More:- https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H