हेमंत शर्मा, इंदौर। प्रेम प्रसंग के चलते की गई बेरहमी से हत्या के मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। डॉ. अंबेडकर नगर की अदालत ने इस जघन्य अपराध में शामिल चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। थाना बडगोंदा के अपराध क्रमांक 334/2022 में आरोपी कन्हैयालाल, अजय, राकेश और कमलाबाई, निवासी मलेंडी, महू को धारा 302 में उम्रकैद, वहीं धारा 201 में 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गई है। सभी आरोपियों पर 20-20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक संध्या उइके ने की।

जंगल में जली लाश मिलने से मचा हड़कंप

यह मामला 20 जुलाई 2022 को सामने आया, जब बोरखेड़ी मांगलिया के जंगल में घाटी नाले के पास कंडों से जली हुई एक अज्ञात लाश मिली। शव इस कदर जला हुआ था कि उसकी पहचान तक नहीं हो पा रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

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मोबाइल लोकेशन ने खोली हत्या की परतें

जांच में मृतक की पहचान हंसराज के रूप में हुई। पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल और लोकेशन खंगाली तो सामने आया कि घटना के दिन मृतक की कन्हैयालाल से लगातार बातचीत हुई थी और दोनों की लोकेशन एक ही जगह पर मिली। यहीं से जांच की दिशा बदल गई।

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पूछताछ में कबूल किया जुर्म

पुलिस ने कन्हैयालाल को हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने कमलाबाई, अजय और राकेश के साथ मिलकर हत्या करना स्वीकार किया। आरोपियों ने हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए शव को जला दिया था। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर जरूरी सबूत जब्त किए।

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24 गवाहों के आधार पर कोर्ट का सख्त फैसला

पुलिस ने मामले में 24 गवाह पेश किए। गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने माना कि यह मामला बेहद गंभीर है। सभी तथ्यों से संतुष्ट होकर अदालत ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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