कर्ण मिश्रा, ग्वालियर. मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कोर्ट रूम में ADJ से अभद्रता करने से जुड़े मामले में आज अहम सुनवाई हुई. हाइकोर्ट की डिवीजन बेंच में आपराधिक अवमानना मामले में हुई सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अभद्रता करने वाले SI को फटकार लगाई है. हाइकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि “ये आरक्षक बनने लायक भी नहीं है और SI बना बैठा है. हम पुलिस को यह कतई अनुमति नहीं देंगे कि वे हमारे न्यायाधीश को इस तरह से परेशान करें.”

कोर्ट ने कहा, ”इस सब इंस्पेक्टर को इतनी भी तमीज नहीं है जो जज को धमका रहा है. 85 प्रतिशत आबादी के लिए जिला न्यायालय ही अंतिम न्यायालय होता है. केवल 15% ही हाईकोर्ट तक आप आते हैं और 8 से 9 प्रतिशत सुप्रीम कोर्ट जा पाते हैं. जिला न्यायालय को प्रभावी सपोर्ट सिस्टम मुहैया करना हाईकोर्ट की जिम्मेदारी है. यदि हम ऐसा नहीं कर रहे तो हम अपनी जिम्मेदारियां का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहे. यदि हम ही उन्हें सहयोग और सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे तो वह आखिर कहां जाएंगे. यह बिल्कुल सही कैसे हैं. जिसमें आरोपी को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया जा सके.”

कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए यह भी कहा कि ”आरोपी SI अभी भी वर्दी पहने हुए हैं, इसे लाइन अटैच करने से क्या होगा? यदि इस व्यक्ति को नहीं मालूम कि कोर्ट रूम में किस तरह से बर्ताव करना है तो इसे बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए.”

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दरअसल, डबरा एडीजे कोर्ट में 9 जनवरी 2020 का यह पूरा मामला है. जहां कोर्ट ने SI जयकिशोर राजौरीया से देरी से आने का कारण पूछा था. SI राजोरिया ने ऊंची आवाज में जवाब देते हुए एडीजे से अभद्रता करते हुए कहा था कि ”मेरे घर में भी एडीजे हैं, मुझे पता है कि एडीजे कोड किस तरह से काम करता है. देरी से आने का कारण पूछने की जरूरत नहीं है और ADJ की जस्टिस विशाल मिश्रा और प्रधान न्यायाधीश ग्वालियर से शिकायत करने की धमकी दे डाली.”

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इसके बाद अभद्रता मामले में 11 फरवरी 2020 को SI के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कारवाई निर्देशित हुई थी. यही वजह है कि हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विषय संक्षेप तैयार करने का निर्देश दिया है. वहीं मामले की अगली सुनवाई मई के पहले सप्ताह में होगी.

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