निशांत राजपूत, सिवनी। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के धनोरा के चर्चित देवरी टीका में 10 महीने पहले लूट और जबरन वसूली मामले में आरोपी बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष जयंत डेहरिया की नियमित जमानत खारिज कोर्ट ने खारिज कर दी है।  द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ललित झा की अदालत ने मुख्य आरोपी जयंत डेहरिया की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। 

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फरियादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता फ़ज़ील अहमद फिरदौसी सहित अन्य अधिवक्ताओं ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत के समक्ष आरोपी के 10 माह तक फरार रहने, 10 हजार के इनामी होने और उपलब्ध साक्ष्यों का हवाला दिया।15 जुलाई को आत्मसमर्पण करने के बाद आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था और फिलहाल वह जेल में ही रहेगा। 

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बता दें कि पीड़ित प्रदीप दुबे  की भूमि पर अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा था, इसी दौरान आरोपियों ने प्रदीप दुबे पर जानलेवा हमला किया था। यह पूरी घटना उनकी कार में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। इसी आधार पर आरोपियों की पहचान की गई थी।   

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