शब्बीर अहमद, भोपाल। टेलीग्राम एप के जरिए एमपी बोर्ड परीक्षा के फर्जी पेपर बेचने वाले तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने तीनों को 2-2 साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 22 फरवरी 2022 से 4 मार्च 2023 के बीच यह फर्जीवाड़ा किया गया था। फर्जी पेपर बेचने वाले आरोपियों ने एमपी बोर्ड का फर्जी लोगो लगाकर टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया था। जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने सभी को गिरफ्तार किया था।ऑनलाइन फर्जी पेपर बेचने के मामले में पहली बार सजा सुनाई गई है। 

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आरोपी कमलेश गुर्जर, कौशिक दुबे, बृजेश को धारा 420, 419, और 66सी आई टी एक्ट में दोषी पाते हुये तीनों आरोपी को धारा 420, 419, मे 2-2 साल के कारावास की सजा सनाई गई। वहीं  2000-2000 रू अर्थदण्ड और धारा 66सी आई एक्ट  में तीनों आरोपियों को 2-2 साल का साधारण कारावास और 10000- 10000 रू का अर्थदण्ड दिया गया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नीतू जैन ने पैरवी की है।

दरअसल आरोपियों ने टेलीग्राम ग्रुप में 10वीं और 12वीं का पेपर उपलब्ध कराने का दावा किया था। इसके बाद छात्रों से पेपर के नाम पर भीम एप के जरिए स्टूडेंट से वसूली की गई थी। बोर्ड परीक्षा से पहले पुलिस तक पूरा मामला पहुंचा जिसके बाद सभी को गिरफ्तार किया गया। एमपी में ऑनलाइन फर्जी पेपर बेचने के मामले में पहली बार सजा सुनाई गई है। 

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