अजयारविंद नामदेव, शहडोल। अगर आप भी पुलिस को सूचना दिए बैगर घर किराए पर देते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। क्योंकि इस खबर को पढ़ने के बाद आप पुलिस को सूचना दिए बिना घर या रूम को किराए पर देने के लिए 10 बार सोचेंगे। खबर को पढ़ने के बाद आपके मुंह से बस निकलेगा Oh My God! 

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शहडोल में पुलिस को बिना सूचना दिए किराए पर मकाना देना एक मकान मालिक को भारी पड़ गया। शहडोल पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया (Shahdol police registered a case against the landlord) है। क्योंकि मकान मालिक ने बिना पुलिस को सूचना दिए और वेरीफाइड कराए मकान किराए पर कुछ संदिग्धों को दिया था। इस पर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मकान मालिक के खिलाफ 188 का मामला दर्ज लिया है। शहडोल में मकान मालिक पर पुलिस को बिना सूचना के मामला दर्ज करने का शायद यह जिले का पहला मामला है।

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शहडोल जिले में नगरी निकाय चुनाव (Urban body elections in Shahdol district) की घोषणा के बाद से नगरीय क्षेत्र शहडोल अंतर्गत धारा- 144 लागू (Section-144 implemented in Shahdol) कर दिया है। इसी दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन करते पाए जाने पर मकान मालिक मो अख्तर अंसारी निवासी वार्ड नंबर- 38 सत्यम विडियों के पास पुरानी बस्ती के विरुध्द बाहरी एवं संदिग्ध व्यक्तियों को थाने में लिखित सूचना दिए बगैर किराए पर दिये जाने से धारा- 188 के तहत FIR दर्ज किया गया।

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उत्तरप्रदेश के लोगों को किराए पर मकान दिया था

माकान मालिक मो अख्तर अंसारी ने उत्तरप्रदेश के किराएदारों को पिछले 4 दिन से बगैर किसी सूचना के अपने किराए के मकान में शरण दिया था। इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी थी। कोतवाली थाना प्रभारी संजय जैसवाल ने आम जनता और शहर के वासियों से अपील करते हुए कहा कि बगैर पुलिस को लिखित सूचना दिये बगैर किसी को किराये पर मकान ना दें और ना ही ठहराये। किराये पर देने अथवा ठहराने के पूर्व संबंधित किरायेदार से संबंधित थाने का चरित्र प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र एवं फोटो बगैरह जरुर ले और पुलिस को सूचना देने के बाद ही किराये पर मकान दे।

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