सत्यपाल राजपूत, रायपुर। कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को सरकार 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने जा रही है. इसके लिए परिजनों को CDAC (Covid-19 death ascertain committee) की ओर से जारी प्रमाण-पत्र जमा करना होगा. इसके लिए जिला लेवल पर CDAC समिति गठित करने का आदेश जारी किया है.

जानकारी के मुताबिक प्रदेश के तमाम जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया जा रहा है. सभी ज़िलों के कलेक्टर मृत्यु विनिशिचयन समिति गठित करेंगे. ये समिति चार सदस्यीय होगी. ज़िला के अतिरिक्त कलेक्टर को समिति अध्यक्ष बनाया जाएगा.

आदेश के मुताबिक ज़िला चिकित्साधिकारी, विभागाध्यक्ष मेडिसिन विभाग, विषय विशेषज्ञों को सदस्य बनाया जाएगा. आवेदन के साथ सत्यापन प्रमाण पत्र लगाना होगा. संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं से आदेश पत्र जारी हुआ है.