केंद्र सरकार ने भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों की कई श्रेणियों को बड़ी राहत देते हुए पासपोर्ट और वीजा नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ‘इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (एग्जेंप्शन) (अमेंडमेंट) ऑर्डर, 2026’ जारी कर कुछ पाकिस्तानी नागरिकों, धार्मिक अल्पसंख्यक शरणार्थियों, श्रीलंकाई तमिलों और तिब्बतियों सहित विभिन्न श्रेणियों को नियमों में छूट दी है। इसके अलावा भारत, नेपाल और भूटान के नागरिकों के बीच यात्रा और पहचान संबंधी नियमों को भी आसान बनाया गया है।
पाकिस्तानी नागरिकों को पासपोर्ट नवीनीकरण में राहत
नए नियमों के तहत, 31 दिसंबर 2009 या उससे पहले स्थायी रूप से भारत में बसने के इरादे से आए कुछ पाकिस्तानी नागरिकों को पासपोर्ट नवीनीकरण की सामान्य शर्तों से छूट मिलेगी। यह राहत उन लोगों के लिए है, जो पाकिस्तान का कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड (CNIC) नहीं होने के कारण अपने यात्रा दस्तावेजों का नवीनीकरण नहीं करा पा रहे हैं।
हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। संबंधित व्यक्ति ने पाकिस्तान में रहते हुए शादी नहीं की हो और न ही वहां कोई अचल संपत्ति खरीदी हो। साथ ही, पाकिस्तान में छूटे उनके परिवार के सदस्य भारतीय नागरिक होने चाहिए। आवेदक को भविष्य में पाकिस्तान वापस नहीं जाने का वचन देना होगा। इसके अलावा उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल पुलिस या सुरक्षा रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए।
भारतीय मूल के लोगों को भी मिलेगी छूट
सरकार ने मलेशिया और सिंगापुर की नागरिकता ले चुके उन भारतीय मूल के लोगों को भी राहत दी है, जो 31 दिसंबर 2009 या उससे पहले वहां के पासपोर्ट पर भारत लौटे थे, लेकिन अब पासपोर्ट एक्सपायर होने के कारण उसका नवीनीकरण नहीं करा पा रहे हैं।
धार्मिक अल्पसंख्यक शरणार्थियों को बड़ी राहत
नए आदेश के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के उन लोगों को भी छूट दी गई है, जो धार्मिक उत्पीड़न या उसके डर से 31 दिसंबर 2024 तक भारत आ चुके हैं। इसमें बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के आए या जिनके दस्तावेजों की अवधि समाप्त हो चुकी है, ऐसे लोग भी शामिल हैं। हालांकि, भारत में आगे रहने के लिए उन्हें उचित श्रेणी का वीजा लेना अनिवार्य होगा।
भारत-नेपाल और भारत-भूटान यात्रा के नियम आसान
संशोधित नियमों के अनुसार, भारत, नेपाल और भूटान के नागरिकों को इन देशों के बीच सीधे सड़क या हवाई मार्ग से यात्रा करते समय निर्धारित पहचान दस्तावेजों के आधार पर यात्रा की सुविधा मिलेगी। हालांकि, तीसरे देशों के रास्ते आने-जाने वालों के लिए सामान्य पासपोर्ट और वीजा नियम लागू रहेंगे।
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