नई दिल्ली। कोरोना महामारी के बीच करदाताओं के अच्छी खबर सामने आई है. कोरोना संक्रमण के दौरान उपजे परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने आयकर से जुड़े कई कामों की डेडलाइन बढ़ाने का फैसला किया है. सरकार ने 31 मार्च को खत्म हुए असेसमेंट इयर 2020-21 की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मई कर दिया है. यह निर्णय देश भर के करदाताओं, कर सलाहकारों और अन्य हितधारकों के अनुरोध के बाद किया गया है.

इसे भी पढ़ें- जयमाला से पहले टूटी शादी: दूल्हा नहीं सुना पाया 2 का पहाड़ा, दुल्हन ने कहा अलविदा 

वित्त मंत्रालय के आदेश के मुताबिक असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए आयकर की धारा 1961 के सेक्शन के सब सेक्शन 4 और 5 के तहत देरी से रिटर्न और रिवाइज्ड रिटर्न भरने की अंतिम तारीख दो माह बढ़ाते हुए 31 मई कर दिया है. मालूम हो कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए असेसमेंट ईयर 2020-21 किया गया था. इसके बाद लेट फाइन के साथ 31 मार्च किया गया था.
<

इसके अलावा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देर से रिटर्न भरने वाले आयकर दाताओं को राहत देते हुए 31 मार्च 2021 को खत्म हो रही डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मई 2021 कर दिया है. वहीं कटे टैक्स का पेमेंट और टैक्स कटौती पर चालान की फाइलिंग की डेडलाइन भी 31 मई कर दी गई है. फॉर्म नंबर 60 और फॉर्म नंबर 61 के तहत डिक्‍लेयरेशन की अंतिम तिथि भी बढ़ा कर 31 मई, 21 कर दी गई है.

इसे भी पढ़ें- बड़ी खबर: सीरम CEO का भारत पर बड़ा आरोप, कहा- शक्तिशाली लोग कर रहे परेशान, नहीं जाना इंडिया…