रायपुर. गुड्स ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय से जुड़े हर व्यक्ति को आरटीओ से अपना पंजीयन कराना होगा. इस संबंध में संबंधित आरटीओ दफ्तर में जल्द मीटिंग होने वाली है.

इस अधिनियम के तहत गुड्स ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को पंजीयन कराना अनिवार्य है. जो किसी माल की रसीद के अधीन माल वाहकों द्वारा वहन किए जाने वाले माल का संग्रहण, भंडारण, प्रेषण और वितरण करने तथा बिना किसी विभेद के सभी व्यक्तियों के लिए सड़क पर मोटरीकृत परिवहन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल का भाड़े के लिए परिवहन करने के कारबार में लगा व्यक्ति है और इसके अंतर्गत माल बुकिंग कंपनी, ठेकेदार, अभिकर्ता, दलाल और ऐसा कुरियर अभिकरण भी है, जो दस्तावेजों, माल या वस्तुओं के द्वार-द्वार तक परिवहन में, ऐसी दस्तावेजों, माल या वस्तुओं को वहन करने या साथ ले जाने के लिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी व्यक्ति की सेवाओं का उपयोग करके, लगा हुआ है किन्तु इसके अंतर्गत सरकार नहीं है.

 यानी आसान शब्दों में समझे तो आप यदि ट्रांसपोर्टिंग का काम करते है तो इसके लिए अब आपको आरटीओ से रजिस्ट्रेशन करना होगा.

क्या होगा शुल्क

राजपत्र में प्रकाशित शुल्क के मुताबिक रजिस्ट्रेशन कराते समय 5 हजार रुपए जमा कराने होंगे. 1000 रुपए आवेदन शुल्क और 250 रुपए (प्रसंस्करण फीस), रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण में पुनः1250 रुपए और करेक्शन के लिए 250 का शुल्क निर्धारित किया गया है.

विस्तार से पढ़े राजपत्र Click- The-Carriage-by-Road-Rules-2011(3)