रायपुर। छत्तीसगढ़ में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण के बीच प्रदेश को धीरे-धीरे कर पूरी तरह सील कर दिया गया है. राजधानी में 6 मई तक लॉकडाउन लगा है. करीब 16 दिनों से रायपुर की सीमाएं और दुकानों, संस्थानें समेत भीड़-भाड़ वाले जगहों को लॉक कर दिया गया है. अब लंबे समय बाद रायपुर में रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक के लिए थोक बाजार को खोल दिया गया है. लिहाजा एकाएक लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है. सड़कें जाम हो गई है. गोदामों में लोगों की भारी भीड़ है.

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डुमरतराई बाजार का हाल बेहाल

डुमरतराई का हाल बेहाल है. गाड़ियों से सड़कें खचाखच भर गई हैं. सड़क से आने जाने का भी रास्ता नहीं दिख रहा है. सड़क पर मालवाहकों और ट्रकों की लंबी कतार लगी हुई है. खाद्य सामग्री से जुड़े गादामों में भीड़ उमड़ पड़ी है. भीड़ को देखकर लग रहा है. लोगों में कोरोना का खौफ नहीं है. प्रशासन मौके से नदारद है. लोग मनमानी कर रहे हैं. कोरोना काल के बीच लोगों की इतनी भीड़ देखकर घबराहट हो जाएगी.

लोगों में कोरोना संक्रमण का खतरा

डुमरतराई इलाके में खाद्य सामग्रियों के गोदाम हैं. ऐसे में मालवाहक और ट्रक भारी संख्या में सामान लोडिंग करने के लिए पहुंचे हैं. व्यापारी भारी मात्रा में रायपुर से सामान खरीदकर अपने इलाके में ले जा रहे हैं. कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग समेत धारा 144 का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन कोई रोक टोक करने वाला दिख नहीं रहा है. लोगों में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है.

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रायपुर में शर्तों के साथ छूट-

  • बता दें कि पूर्व आदेश में मिली छूट के अलावा कुछ अन्य गतिविधियों को सशर्त अनुमति दी गई है.
  • आवश्यक वस्तुओं तथा माल की आपूर्ति करने के लिए गो डाउन में लोडिंग एवं अनलोडिंग की अनुमति रात्रि 11 बजे से सुबह 4 बजे तक होगी.
  • फल, सब्जी, पोल्ट्री, मटन, अंडा, मछली एवं किराना सामान की होम डिलीवरी प्रात: 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक केवल स्ट्रीट वेंडर, ठेले वाले, पिकअप, मिनी ट्रक या अन्य उपयुक्त छोटे वाहनों के माध्यम से की जा सकेगी. वाहनों में बैनर या बड़ा स्टिकर लगाना होगा.
  • स्थानीय ऑनलाइन शॉप तथा ई-कामर्स सेवाएं जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट इत्यादि उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी कर सकेंगे, लेकिन आम जनता के लिए शॉप बंद रहेंगे.
  • इसके साथ ही होटलों एवं रेटोरेंट से स्वीगीजोमैटो इत्यादि ऑनलाइन एप के माध्यम से होम डिलीवरी सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक कर सकेंगे. ग्राहकों के लिए इन-हाउस डायनिंग या टेक-अवे पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा.
  • इस व्यवस्था मे लगे सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल पर कोविड-19 टेस्ट तथा 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को कोविड-19 वेक्सीनेशन कराना होगा.

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