रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस बेकाबू हो चुका है. कोरोना का नया वेरिएंट तबाही मचा रहा है. यही वजह है कि राज्य सरकार भी कई ठोस कदम उठा रही है. जिससे कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके. छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वाले लोगों को अब कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना ज़रूरी होगा. बगैर निगेटिव रिपोर्ट के प्रवेश नहीं मिलेगा. यह नियम हवाई, सड़क और रेल मार्ग से छत्तीसगढ़ आने वालों सभी यात्रियों को होगा. यदि आपके पास निगेटिव रिपोर्ट है, उसके बाद भी लक्षण दिखने पर कोरोना टेस्ट किया जाएगा. जांच रिपोर्ट आने तक उन्हें आइसोलेट किया जाएगा. सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टरों और एसपी को निर्देश जारी किया. यह आदेश 27 अप्रैल से लागू होगा.

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क्या हैं कोरोना के नए गाइडलाइन ?

  • राज्य में हवाई मार्ग, रेल या सड़क मार्ग से आने वाले सभी यात्रियों की 72 घंटे के भीतर की कोविड निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा. रिपोर्ट निगेटिव होने पर छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जा सकेगी. 
  • ऐसे यात्री जिनकी कोविड निगेटिव रिपोर्ट है. उनमें कोरोना के लक्षण नहीं है. उन्हें स्वास्थ्य विभाग के एसओपी के अनुसार होम क्वारेंटीन होने के निर्देश दिए गए हैं. ऐसे यात्री जिनके पास निगेटिव कोविड रिपोर्ट है और उन्हें कोविड-19 के लक्षण है. ऐसे सभी लोगों की दोबारा कोरोना जांच की जाएगी.
  • जांच में पॉजिटिव पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग के एसओपी अनुसार इलाज की जाएगी. यदि कोरोना के लक्षण है. फिर भी रिपोर्ट निगेटिव आता है, तो डॉक्टर के सलाह पर आइसोलेट या क्वारनटीन होकर इलाज किया जाएगा.
  • ऐसे सभी व्यक्ति जिनके पास कोविड निगेटिव रिपोर्ट नहीं है. उनका एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या सीमावर्ती राज्य से आने वाले सड़क मार्ग पर ही सीमा पर स्थित बैरियर-चौकी में टेस्टिंग किया जाएगा. उस टेस्ट का खर्च यात्री से लिया जाएगा. पॉजिटिव पाए जाने पर होम आइसोलेशन, कोविड केयर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में इलाज के लिए तत्काल भेजा जाएगा.
  • रैपिड एण्टीजन जांच के लिए निजी क्षेत्र के पैथोलैब को भारत सरकार और आईसीएमआर की निर्देश के अनुरूप छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित दरों पर जांच की अनुमति दी जाए. ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत, ग्रामीण विकास विभाग और शहरी क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा यात्रियों को क्वारेंटीन किए जाने के लिए पूर्व में जारी दिशा-निर्देश के अनुसार व्यवस्था की जाए.
  • छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए क्वारेंटीन व्यवस्था पूर्व निर्देशानुसार रहेगी. एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या सीमावर्ती राज्य से आने वाले सड़क मार्ग के जांच केन्द्रों में कोविड अनुरूप व्यवहार मास्क लगाना, दो गज की दूरी, हैंड सेनेटाइजर का पालन किया जाए. सीमा पर स्थित बैरियर, जांच चौकी में अस्थाई रूप से यात्रियों के रूकने के लिए होल्डिंग एरिया बनाए जाए. सोशल, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनका कोविड जांच की जा सके. वहां पीने के पानी और आवश्यकतानुसार भोजन व्यवस्था, छांव की व्यवस्था की जाए.
  • जिन यात्रियों के पास परिवहन सुविधा न हो उनके लिए कोविड केयर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, क्वारेंटीन सेंटर तक पहुंचने के लिए परिवहन की व्यवस्था की जाए. क्वारेंटीन सेंटर और परिवहन व्यवस्था के लिए राशि की व्यवस्था पूर्व वित्तीय वर्ष अनुसार विभिन्न मदों से की जा सकेगी.
  • जो यात्री सड़क मार्ग से अन्य प्रदेशों के लिए जा रहे है, उनके वाहनों पर इस आशय का स्टीकर लगाना सुनिश्चित किया जाए. जिससे वह यात्री राज्य के भीतर न रूक सकें.
  • यह निर्देश 27 अप्रैल से लागू होंगे. सीमावर्ती जिले जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन के लिए आवश्यक व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करें.

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