बलौदाबाजार। जिले में 15 अगस्त तक लगभग दो माह के लिए मछली मारने पर प्रतिबंध लगा दी गई है. वर्षा ऋतु में मछलियों की वंशवृद्धि को ध्यान में रखते हुए मछलीपालन विभाग द्वारा इस आशय के आदेश जारी किये गए हैं.

छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की प्रावधानों के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त 2021 तक क्लोज सीजन घोषित किया गया है. इसलिए राज्य के समस्त नदी-नालों, छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर छोटे अथवा बड़े सिंचाई तालाब निर्मित किये गए हैं, में किये जा रहे केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार के मत्स्याखेट पर 15 अगस्त 2021 तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है.

मछली मारने पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर मिलेगी ये सजा

नियमों का उल्लंघन किये जाने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों एक साथ किए जाने का प्रावधान किया गया है.

छोटे तालाबों में नियम नहीं होगे लागू

यह नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जलस्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है, इसके अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर पर लागू नहीं होंगे.

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