रायपुर। राजधानी रायपुर के कलेक्टर डाॅ. एस भारतीदासन ने शिकायत मिलने के बाद पटवारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. कलेक्टर ने चंगोराभाटा के हल्का नं 59 के पटवारी जागेश्वर चंद्राकर को भुंईयां सॉफ्टवेयर में बी-1 ऑनलाइन नहीं किए जाने पर निलंबित कर दिया है.

बता दें कि पटवारी  जागेश्वर चंद्राकर की शिकायत सुभ्रत गुप्ता ने कलेक्टर से की थी कि उनकी 0.0083 हेक्टेयर जमीन खसरा नंबर 143/3 को भुईया सॉफ्टवेयर में बी-1 ऑनलाईन नहीं किया जा रहा है. इस शिकायत पर पटवारी को कारण बताओ नोटिस दिया गया. संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने और कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है.

विधानसभा के इन क्षेत्रों में लगा धारा 144

कलेक्टर एवं जिला दण्डाअधिकारी रायपुर डाॅ. एस भारतीदासन ने 22 फरवरी से शुरू होकर 26 मार्च तक चलते वाले विधानसभा सत्र के दौरान भवन के निर्धारित क्षेत्र में धारा 144 प्रभावशील करने का आदेश दिया है.

इसके तहत विधानसभा भवन में शासकीय कार्य सुचारू रूप से शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने के दृष्टिकोण से ज्ञानगंगा स्कूल टर्निग बलौदाबाजार रोड से जीरो प्वाइंट तक, अंवति बाई चैक से व्ही.आई.पी. तिराहा-जीरो प्वाईंट तक, बरौदा चैक से जीरो प्वाईंट तक और कचना मोड़ से धनेली मोड़ तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के इन क्षेत्रों में प्रभावशील रहेगी. इन्हें 22 फरवरी से 26 मार्च तक की अवधि के लिए सभा, समारोह, प्रदर्शन, जुलूस और अन्य प्रकार के प्रदर्शनों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है.