सत्यपाल सिंह,रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शिक्षा विभाग ने अशासकीय विद्यालय फीस विनियम एक्ट 2020 के तहत 240 स्कूलों की मान्यता रद्द करने का आदेश जारी किया था. लेकिन अब शिक्षा विभाग बैकफुट पर आ गई है. विभाग ने अपने ही आदेश को वापस लेते हुए 240 स्कूल की मान्यता खत्म करने वाले आदेश को निरस्त कर दिया है.

जबकि पूर्व जिला शिक्षा अधिकारियों ने आदेश जारी करने पर सवाल उठाए थे. मान्यता ख़त्म करने की कार्रवाई प्रक्रिया में खामियां बतायी गई है. स्कूलों को पक्ष रखने का अवसर नहीं दी दिया गया था औ शासन से अनुमोदन नहीं लिया गया था. लोक शिक्षण संचालक ने आदेश जारी किया है.

इसे भी पढ़ें-  द रेडियंट वे सहित 240 निजी स्कूलों की मान्यता समाप्त, डीईओ ने जारी किया आदेश, देखिये सूची…

बता दें कि जिला शिक्षा अधिकारी ने फीस समिति गठन नहीं करने पर 240 निजी स्कूलों पर कार्रवाई करते हुए मान्यता सामाप्त कर दी थी. कई बार सूचित करने के बावजूद अशासकीय विद्यालय फीस विनयमन अधिनियम का पालन नहीं किया गया था. लेकिन अब शिक्षा विभाग ने उसी आदेश को निरस्त कर दिया है.

देखें आदेश-