सत्यपाल राजपूत, रायपुर। जिला शिक्षा अधिकारी ने फीस समिति गठन नहीं करने पर 240 निजी स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई की है. लापरवाही बरतने वाले 240 स्कूलों की मान्यता सामाप्त कर दी गई है. जारी आदेश में कहा गया है कि कई बार सूचित करने के बावजूद अशासकीय विद्यालय फीस विनयमन अधिनियम का पालन नहीं किया गया. वहीं कार्यों में लापरवाही बरतने पर इन स्कूलों के नोडलों के भी वेतन रोक दिए गए हैं. इसके साथ इन स्कूलों को आवश्यक दस्तावेज़ जल्द से जल्द ब्लॉक कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिये गए हैं.

आदेश में कहा है कि शासकीय विद्यालय फीस विनयमन अधिनियम-2020 के तहत अशासकीय विद्यालयों में फीस समिति के गठन के लिए प्रस्ताव (हार्डकॉपी एवं साफ्टकॉपी एक्सल शीट) उपलब्ध कराने निर्देशित किया गया है. लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि आपके द्वारा उक्त कार्य को गभीरतापूर्वक नहीं लिया गया, और आज तक नोडल प्राचार्य के माध्यम से विद्यालय फीस समिति के गठन के लिए प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिसके कारण विद्यालय फीस समिति गठन का प्रस्ताव कलेक्टर को प्रेषित नहीं किया जा सका एवं शासन की मंशा अनुरूप समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है.

अशासकीय विद्यालय फीस विनयमन अधिनियम-2020 के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतना एवं जिला शिक्षा अधिकारी के आदेशों का पालन नहीं करना आपके विद्यालय को दी गई मान्यता के प्रमाण-पत्र की कण्डिका-15 का उल्लंघन है. आपके इस कृत्य के लिए आपके विद्यालय को दी गई मान्यता आगामी सत्र 2021-22 से समाप्त की जाती है.

सत्र 2020-21 की समाप्ति के बाद विद्यालय से संबंधित दस्तावेज जैसे दाखिल खारिज पंजी, स्थानांतरण प्रमाण पत्र पंजी, परीक्षाफल, आर.टी.ई. से संबंधित जानकारी एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करें एवं कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें.

जिला शिक्षा अधिकारी GR चंद्राकर ने बताया कि लगातार सूचना देने नोटिस देने के नियुक्त नोडल ऑफिसरों के माध्यम से ट्रेनिंग देने के बावजूद इन स्कूलों में फ़ीस निर्धारण समिति कमेटी का गठन नहीं किया गया और आगामी वर्ष की भर्ती प्रक्रिया जारी था लगातार इन स्कूलों की मनमानी की शिकायत मिल रही थी कई बार नोटिस जारी किया जा चुका हैइसलिए निर्धारित समय भी कार्य पूरा नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई है साथ में वहाँ पढ़ रहे बच्चों की तमाम डिटेल और आवश्यक दस्तावेज़ ये स्थानीय ब्लॉक कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया है.

देखिये मान्यता समाप्त होने वाले स्कूलों की सूची-