रायपुर। छत्तीसगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष तरनजीत सिंह होरा ने कलेक्टर को पत्र लिखकर होटल, रेस्तरां, कैफे और बार उद्योग की खस्ता हालत से अवगत कराते हुए छूट देने की मांग की थी. पत्र पर कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू में ढील देकर 9 की बजाए 10 से लागू कर दिया, लेकिन विवाह समारोह में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध को यथावत ही रखा गया है.

तरनजीत सिंह होरा ने कलेक्टर को लिखे पत्र में कोरोना की वजह से 50% क्षमता के साथ रायपुर में पारिवारिक समारोह और उत्सव का आयोजन किया जा रहा है. ऐसी स्थिति में शहरी क्षेत्र और बड़ी घनी आबादी की मांग के अनुरूप कृपया होटल, रेस्तरां, कैफे और बार के संचालन के समय पर विचार करते हुए समयावधि मध्यरात्रि तक करें. इसके साथ ऑनलाइन डिलीवरी के लिए भी अंतिम ऑर्डर का समय रात्रि 12 बजे तक होना चाहिए.

उन्होंने कहा कि कोविड -19 की वजह से होटल, रेस्तरां, कैफे और बार उद्योग गंभीर तौर से प्रभावित हुए हैं. कई होटल, रेस्तरां, कैफे और बार या तो बंद हो गए हैं या अत्यधिक कर्ज में डूब गए हैं. ऐसे में उद्योग की स्थिति के साथ-साथ कर्मचारियों और वित्तीय संस्थानों के प्रति दायित्वों पर विचार करें.

कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश में लिखा है कि कोरोना की रोकथाम के लिए रायपुर जिला में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया था. ठेला, गुमटी एवं अन्य छोटे फुटपाथ व्यापारियों के द्वारा समयावधि के प्रस्तुत आवेदन पर विचार करते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू की अवधि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू किये जाने का आदेश दिया जाता है. इसी तरह वैवाहिक कार्यक्रम मुहूर्त पर आधारित होने के कारण रात 10 बजे की समयावधि को शिथिल किया जाता है, लेकिन विवाह में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग की अनुमति पूर्ववत रात 10 बजे तक ही रहेगी.