प्रदीप गुप्ता, कवर्धा। जिले में कोरोना के मरीजो में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. जिसे देखते हुए कलेक्टर एवंं जिला दंडाधिकारी रमेश कुमार शर्मा ने जिले भर के हाट बाजार, साप्ताहिक बाजार को आगामी आदेश तक बंद करने का आदेश जारी किया है. आदेश में बताया गया है कि भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, कोरोना वायरस नियंत्रण के संबंध में पूर्व लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय-समय पर स्वतः छूट प्रदान की गई थी. उपर्युक्त आंशिक प्रतिबंधों संबंधी आदेशों की समीक्षा की गई.
वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप जिला प्रशासन के द्वारा प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित्त प्रतिबंधो, शर्तो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए सम्पूर्ण कबीरधाम जिला अतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावशील की गई है.
कबीरधाम जिले के ग्रामीण अंचलों में कोरोना संक्रमित प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. जिले में कोरोना संक्रमण के प्रसार के रोकथाम के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले हॉट बाजार, साप्ताहिक बाजार को आगामी आदेश तक बंद रखे जाने का आदेश जारी किया गया है. आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188 सहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा के तहत दण्डनीय होगे. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
बता दें कि कबीरधाम जिले में मंगलवार को 269 नए कोरोना मरीज मिले थे. जिले भर में कुल 921 सक्रिय मरीज है.
आदेश की कॉपी-
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