कोरबा. नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को कटघोरा न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पिता ने 5 महीने तक पाली व बिलासपुर के मकान में अपनी ही नाबालिग पुत्री को डरा धमका कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.

बड़ी बहन और मां ने घटना की जानकारी होने पर पाली थाने में मामला दर्ज कराया था. धारा 376 व पाक्सो एक्ट के तहत पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. आज पीड़िता के अधिवक्ता की पैरवी पर कटघोरा व्यवहार न्यायालय की सत्र न्यायाधीश ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.