वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। रायपुर के आईटीआई में पदस्थ संविदा कर्मचारी की मां को कैंसर के इलाज के लिए कोर्ट ने एडवांस राशि देने का आदेश दिया था, लेकिन राशि नहीं दी गई. जिस पर दायर अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग के संचालक को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
ओमप्रकाश मानिकपुरी रायपुर स्थित आईटीआई में संविदा कर्मचारी हैं. उनकी मां कैंसर पीड़ित है. उनके इलाज के लिए संस्थान से एडवांस लेने प्राचार्य और रोजगार एवं प्रशिक्षण के उपसंचालक को आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. परेशान होकर उन्होंने अधिवक्ता प्रांजल शुक्ल के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की.
याचिका में बताया कि छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेस मेडिकल केयर नियम 2013 में प्रविधान है कि संविदा कर्मचारियों को भी उनके या उनके परिजनों की आवश्यकता के लिए एडवांस राशि दी जाएगी. पूर्व में जस्टिस गौतम भादुड़ी ने मामले की सुनवाई करते हुए 28 दिन में राशि प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था. इसके बाद भी एडवांस राशि देने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई.
कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर ओमप्रकाश ने उप संचालक मनीषा नाग को पक्षकार बनाकर न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की है. जिस पर कोर्ट ने रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालक को अवमानना नोटिस जारी किया है. संचालक से जवाब मांगा गया है.
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