नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत मिली है. 58 फ़ीसदी आरक्षण को हाई कोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है. इसके साथ ही 58 फीसदी आरक्षण के आधार पर भर्ती के आदेश का रास्ता साफ हो गया है.