बलौदाबाजार। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये जिले में जारी लॉकडाउन की मियाद 6 अगस्त के बाद आगे नहीं बढ़ाई जाएगी. दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान 7 अगस्त से कोरोना की रोकथाम के नियमों का पालन करते हुए संचालित हो सकेंगी. दुकानें सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुली रह सकती हैं.

जिला कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने बताया कि कोरोना महामारी का संकट अभी टला नहीं है. रोजाना बड़ी संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं. इसलिए हम सभी को पहले से और ज्यादा सजग और सावधान रहने की जरूरत है. संक्रमण की रोकथाम में सामुदायिक भागीदारी की अहम भूमिका है. सभी को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य है. कोरोना से बचाव का यही एक प्रभावी उपाय है.

उन्होंने आगे कहा कि लोगों में कोरोना के बचाव से सम्बंधित तमाम उपायों के बारे में पर्याप्त जागरूकता हो चुकी है. बावजूद इसके पालन नहीं किये जाने पर जान बुझकर कानून की अवज्ञा किये जाने के आरोप में कठोर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने व्यापारियों को भी बगैर मास्क पहने सामान लेने आये ग्राहकों को सामग्री नहीं बेचने के निर्देश दिए हैं.