रायपुर. 31 मार्च को वित्तिय वर्ष 2022-23 खत्म होने जा रहा है. ऐसे में मार्च खत्म होने से पहले आप ने भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है तो कर लें. वरना भरी भरकम पैनाल्टी देनी होगी. टैक्स का भुगतान आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं. आई जानते हैं कैसे करें भुगतान.

नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स का ऑनलाइन भुगतान कीजिए

प्रोसेस को स्टेप-बाई-स्टेप फॉलो करें-

स्टेप 1- छत्तीसगढ़ नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. क्विक लिंक संपत्ति कर (ऑनलाइन) का भुगतान करने का चयन करें या लिंक खोजने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

स्टेप 2- अगले पृष्ठ पर, शहरी स्थानीय निकाय का चयन करें जिसके अधिकार क्षेत्र में आपकी संपत्ति है.

स्टेप 3- वार्ड नंबर, संपत्ति आईडी या आवेदन संख्या दर्ज करके संपत्ति से संबंधित विवरण खोजें.

स्टेप 4- आपको एक संपत्ति सूची दिखाई देगी. संपत्ति विवरण जैसे पता, कुल क्षेत्रफल, मालिक का विवरण और संपत्ति कर का पूरा विवरण देखने के लिए ‘व्यू’ पर क्लिक करें. पिछले संपत्ति कर भुगतान के बारे में जानकारी जानने के लिए आप भुगतान विवरण देखें पर क्लिक कर सकते हैं.

स्टेप 5- कर भुगतान के साथ आगे बढ़ने के लिए मांगी हुआ विवरण देखें पर क्लिक करें. भुगतान की जाने वाली राशि के बारे में विवरण देखें. फिर ‘पे संपत्ति कर’ पर क्लिक करें.

स्टेप 6- अगला पृष्ठ देय राशि सहित संपत्ति टैक्स विवरण प्रदर्शित करेगा. ‘मैं नियम और शर्तों से सहमत हूं’ और फिर ‘अभी भुगतान करें’ पर क्लिक करें.

स्टेप 7- ‘पे ऑनलाइन’ पर क्लिक करें. भुगतान स्क्रीन पर, पसंदीदा भुगतान मोड जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आदि चुनें और उपयुक्त फ़ील्ड में विवरण प्रदान करें. भुगतान करने के लिए ‘अभी भुगतान करें’ पर क्लिक करें.

एक ऑनलाइन रसीद तैयार की जाएगी जिसे आप भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड, सेव और प्रिंट कर सकते हैं. यह आपके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी भेजा जाएगा.

नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान ऑफलाइन

आप स्थानीय नगरपालिका कार्यालय में जाकर भी अपने संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं. आपको निर्दिष्ट काउंटर पर संपत्ति कर चालान और संपत्ति आईडी जमा करना आवश्यक होगा. अधिकारी आपके प्रदान किए गए विवरणों को सत्यापित करेंगे और भुगतान विवरण साझा करेंगे. कर राशि का भुगतान करें और भुगतान रसीद प्राप्त करें.

आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से है?

नागरिकों को नीचे बताये गए दस्तावेज और विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है.
आधार कार्ड, चालान और संपत्ति आईडी, जो संपत्ति के लिए अद्वितीय संख्या है, पुरानी संपत्ति आईडी, पिछली संख्या के आधार पर जिस पर कर का भुगतान किया गया था, मालिक का नाम, संपत्ति का पता, मोबाइल नंबर, ईमेल पता.