रायपुर। छत्तीसगढ शासन के पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग के आदेश जारी किया है कि 5 जून को कबीर जयंती के अवसर पर मांस-मटन की दुकाने बंद रहेगी. इस संबंध में नगर पालिक निगम रायपुर के स्वास्थ्य विभाग ने रायपुर निगम क्षेत्र के समस्त 70 वार्डो में स्थित सभी मांसाहारी दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है. इस आदेश का उल्लंधन करने पर नगर निगम प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तत्काल मांस- मटन जब्त कर दुकानदार के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी ने निगम के समस्त जोन स्वास्थ्य अधिकारियों एवं जोन स्वच्छता निरीक्षकों को 5 जून शुक्रवार को कबीर जयंती के अवसर पर अपने-अपने क्षेत्रों में दिनभर मांस-मटन की दुकानें बंद कर आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है.

नगर निगम आयुक्त सौरभ कुमार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि शुक्रवार को कबीर जयंती के अवसर पर रायपुर निगम क्षेत्र में कही भी प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन की कोई भी दुकान खुली मिली, तो उक्त क्षेत्र से संबंधित जोन कमिश्नर और जोन स्वास्थ्य अधिकारी पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.