रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य के सभी रेस्टोरेंट, होटल बारों और सभी एफ.एल. 4/4 क्लब में स्थित बार रूम एवं स्टॉक रूम और क्लब में स्थित मदिरा संग्रहण स्थल को आगामी 28 जून तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है.

वाणिज्यिक कर (आबकारी विभाग) ने इससे पहले 21 जून तक रेस्टोरेंट, होटल बार और क्लब को बंद रखने का आदेश जारी किया गया था. इस अवधि को बढ़ाकर अब 28 जून तक बंद रखने का आदेश दिया गया है. राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.