
नई दिल्ली। यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाए जाने पर सवाल किया. मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है. यूट्यूबर ने रासुका के तहत अपनी हिरासत खत्म किए जाने की मांग की थी.
तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल से सीजेआई ने पूछा कि मिस्टर सिब्बल, इसके लिए रासुका क्यों लगाई गई? इस पर वकील ने जवाब दिया कि कश्यप के सोशल मीडिया पर 60 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और उसके वीडियोज ने अप्रवासी मजदूरों के बीच डर पैदा कर दिया था. साथ ही सिब्बल की तरफ से दावा किया गया कि कश्यप ने सियासी एजेंडा के चलते ये वीडियो बनाए हैं.

एफआईआर को क्लब करने का अनुरोध
एड्वोकेट सिद्धार्थ दवे ने अनुरोध किया है कि तमिलनाडु में दर्ज FIR को क्लब कर बिहार लाया जाए. वहीं, इसके विरोध में उतरे सिब्बल ने तर्क दिया कि कश्यप लोगों का इंटरव्यू करने के बहाने तमिलनाडु में कई जगहों पर पहुंचे और वीडियो पोस्ट किए. ऐसे में ये सारी गतिविधियां अलग हैं और अलग-अलग FIR सही हैं. हालांकि, बेंच ने माना कि सभी एफआईआर का मामला एक जैसा ही नजर आ रहा है.
अगले हफ्ते होगी सुनवाई
फिलहाल, शीर्ष न्यायालय इस मामले पर अगले शुक्रवार को सुनवाई करेगी. वकील दवे का कहना था कि प्रोडक्शन वॉरंट्स के चलते यूट्यूबर को अलग-अलग अदालतों में पेश किया जा रहा है. उन्होंने कोर्ट से अगली सुनवाई तक कश्यप को वहीं रखने का अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने मान लिया.
नवीनतम खबरें –
- ‘अब मुसलमानों के साथ…’, विशेष समुदाय के त्योहारों को लेकर मायावती का बड़ा बयान, जानिए बसपा प्रमुख ने ऐसा क्या कहा?
- संतोष देशमुख हत्याकांड: धनंजय मुंडे मंत्री पद से देंगे इस्तीफा, CM देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा देने को कहा
- CM रेखा गुप्ता का आम आदमी पार्टी पर आरोप; केजरीवाल ने अस्पतालों को किया बीमार, मरीज, टेस्ट, दवाइयां फर्जी…पेमेंट असली
- राजस्व वसूली को लेकर सख्तीः जबलपुर कलेक्टर ने 10 तहसीलदारों को जारी किया शो-कॉज नोटिस
- नक्सलियों का आतंक : पूर्व विधायक के रिश्तेदार की बेरहमी से कर दी हत्या
इसे भी पढ़ें –
- छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक