कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई. मुख्यमंत्री की ओर से दायर याचिका पर न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की एकल पीठ सुनवाई करेगी.  

शनिवार को अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तुरंत सुनवाई की मांग की थी. होली की छुट्टियों की वजह से ऐसा नहीं हो सका. याचिका में कहा मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी और हिरासत को अवैध हैं . तुरंत वह हिरासत से रिहा किए जाने के हकदार हैं.

निचली अदालत ने शुक्रवार को 28 मार्च तक के लिए केजरीवाल को ईडी की हिरासत में भेज दिया था. केजरीवाल इससे पहले 21 मार्च को गिरफ्तारी पर रोक की मांग को लेकर हाई कोर्ट पहुंचे थे. हाई कोर्ट से इनकार के कुछ घंटे बाद ही ईडी की टीम उनके आवास पर पहुंच उन्हें गिरफ्तार कर लिया. 

भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई शिकायत के बाद अब ईडी ने कहा है कि केजरीवाल से हिरासत में कोई हस्ताक्षर नहीं लिया गया है. ईडी ने कहा है कि मुख्यमंत्री सीसीटीवी की निगरानी में हैं और उन्हें अभी सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर की अनुमति नहीं है.

हिरासत में रहते हुए अरविंद केजरीवाल को हर दिन शाम पत्नी और वकीलों से मुलाकात की इजाजत है. लेकिन सरकारी फाइलों को देखने या साइन करने की उन्हें इजाजत नहीं दी गई है. ईडी इस बात की जांच कर रही है कि क्या इन मुलाकातों के दौरान कोई हस्ताक्षर कराए गए हैं. जांच एजेंसी के सूत्रों का यह भी कहना है कि यदि जांच में किसी नियम का उल्लंघन पाया जाता है तो 28 मार्च को कोर्ट के सामने इसे रखा जाएगा.