मनोज यादव, कोरबा। अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई करने गुरुवार को कलेक्टर किरण कौशल और एसपी अभिषेक मीणा खुदे मैदान पर उतर गए। संयुक्त रुप से की गई इस कार्रवाई में एक ट्रेलर, दो कांक्रीट मिलर, एक हाइड्रा, दो हाइड्रोलिक रिंग के साथ ही अवैध रुप से भंडारित की गई रेत और गिट्टी जब्त की है। कलेक्टर और एसपी द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद जिले अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।

कलेक्टर किरण कौशल और एसपी अभिषेक मीणा आज अधिकारियों की टीम के साथ लाॅकडाउन के पालन और दुकानों में कोविड प्रोटोकाॅल के पालन की स्थिति देखने कोरबा से उरगा तक पहुंचे थे। दोनों अधिकारियों को भिलाई खुर्द में हसदेव नदी से बड़ी मात्रा में अवैध रूप से रेत निकालने की जानकारी मिली थी। कलेक्टर-एसपी ने स्वयं जाकर अवैध उत्खनन वाली जगह का गंभीरता से मुआयना किया और खनिज विभाग के अधिकारियों को तत्काल फोन करके मौके पर बुलाया।

कलेक्टर-एसपी को इस दौरान नदी से रेत निकालते तो वाहन या मशीनें तो नहीं मिली परंतु पास ही बने कांक्रीट मिक्सिंग प्लांट में खड़ी पोकलीन मशीन और अन्य मशीने तथा बड़ी मात्रा में भंडारित रेत और गिट्टी मिली।

कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पूरे स्थल का मुआयना किया और नदी के किनारे स्थापित एससी कंस्ट्रक्शन के परिसर में खड़ी पाॅकलेन मशीन, ट्रेलर तथा अन्य मशीनों के बारे में गंभीरता से पूछताछ की। वहां उपस्थित पोकलेन मशीन के चालक और कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारियों ने मशीन से हसदेव नदी के तट से रात मे अवैध रूप से रेत खोदने की जानकारी अधिकारियों को दी। मौके पर जांच के बाद अधिकारियों ने पाॅकलेन मशीन और ट्रेलर को जप्त कर लिया है। मशीन पत्थर्री पारा कोरबा निवासी अखिलेश सिंह की बताई जा रही हैं

मौके पर अधिकारियों ने सीएस कंस्ट्रक्शन के परिसर में अवैध रूप से भंडारित लगभग 32 हाईवा रेत भी जप्त की है जिसका घन मीटर में नाप लगभग 386 है। इसके साथ ही 10 एमएम की 450 टन और 20 एमएम की 500 टन अवैध रूप से भंडारित गिट्टी भी खनिज विभाग के अधिकारियों ने जप्त की है। भारी मात्रा में जप्त सामग्री से संबंधित वैध दस्तावेज और राॅयल्टी पर्ची आदि लेकर कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रतिनिधियों को 10 अगस्त को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होने की नोटिस जारी की गई है। अधिकारियों ने कंस्ट्रक्शन प्लांट परिसर से दो कांक्रीट मिलर, दो हाइड्राॅलिक रिंग और एक हाइड्रा भी जप्त की है। जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया की भिलाई खुर्द से सर्वमंगला पुल तक बन रहे नए पुल के पिल्लरर्स की खुदाई के दौरान नींव से निकली रेत को बिना किसी वैधानिक अनुमति के कंस्ट्रक्शन प्लांट मे उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही प्लांट में भंडारित गिट्टी आदि के बारे में भी कोई वैध दस्तावेज, राॅयल्टी पर्ची, टीपी आदि कंपनी के प्रतिनिधीयों द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा सकी। नागपुर की अमरावती रोड भरतनगर की इस कंपनी के संचालक को नोटिस जारी कर दस अगस्त को सभी वैध दस्तावेजों सहित कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया है।