नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर नए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। इसके तहत अब उन क्षेत्रों में जहाँ पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) नेटवर्क उपलब्ध है, व्यवसायों के लिए PNG कनेक्शन लेना या आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम ऊर्जा संरक्षण, सुरक्षित आपूर्ति और प्रदूषण नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
अब PNG उपलब्ध क्षेत्र में एलपीजी का उपयोग करने वाले व्यवसायों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। विभाग ने व्यवसायियों को समय पर PNG कनेक्शन के लिए आवेदन करने की चेतावनी दी है। नियमों के उल्लंघन पर एलपीजी सप्लाई रोकने और अन्य कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा।
क्या हैं नए नियम
खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के विभाग ने दो अप्रैल को जारी आदेश में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति नीति में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। संशोधित नियमों के तहत अब वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ता एलपीजी केवल तभी प्राप्त कर सकेंगे, जब वे संबंधित तेल विपणन कंपनी (OMC) के साथ पंजीकृत हों। उन्होंने पीएनजी (Piped Natural Gas) कनेक्शन के लिए आवेदन किया हो, जहां नेटवर्क उपलब्ध है।
अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य ऊर्जा की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करना, एलपीजी का दुरुपयोग रोकना और पर्यावरण अनुकूल विकल्प को बढ़ावा देना है। विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न करने वाले व्यवसायों के लिए एलपीजी आपूर्ति रोकने और अन्य कानूनी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
इन्हें भी करना होगा आवेदन
अब उन क्षेत्रों में भी, जहां पीएनजी (Piped Natural Gas) बुनियादी ढांचा पूरी तरह विकसित नहीं है, व्यवसायियों को पीएनजी अपनाने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए आवेदन जमा करना होगा। अधिकारियों के अनुसार, ओएमसी को इस प्रक्रिया में कम से कम एक बार दस्तावेजों का सत्यापन करना अनिवार्य होगा। साथ ही, पीएनजी में स्थानांतरण की इच्छा व्यक्त करने वाले उपभोक्ताओं का रिकॉर्ड इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) के साथ साझा किया जाएगा, ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
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