रोहित कश्यप, मुंगेली। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए युद्धस्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं. कोरोना वायरस के संक्रमण एवं प्रसार को रोकने 24 मई शाम 6 से 28 मई की सबुह 8 बजे तक नगरपालिका परिषद मुंगेली के सम्पूर्ण क्षेत्र को पूर्ण लॉकडाउन किया गया है. यह आदेश कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने जारी किया है.

पूर्ण लॉकडाउन के दौरान कई सेवाओं को छूट दी गई है. आदेश के मुताबिक, शासकीय कार्यालय शासन के निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि तक संचालित होंगी. लॉकडाउन में अस्पताल निर्धारित समयावधि तक संचालित होंगी. मेडिकल स्टोर्स सुबह 7 से शाम 7 बजे तक संचालित होंगी.

पेट्रोल पम्प सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी. बैकिंग सेवाएं एवं गैस एजेंसी अपने निर्धारित समयावधि तक संचालित होंगी. नगरपालिका की सेवाएं जारी रहेंगी. धान परिवहन का कार्य भी चलेगा. वहीं कन्टेनमेंट जोन में सम्पूर्ण गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी. 

कलेक्टर ने नगर पालिका मुंगेली के पड़ाव चौक से सुरेठा चौक तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के निर्देश दिए. कंटेनमेंट जोन में सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान को आगामी आदेश तक बंद रहेंगे. कंटेनमेंट जोन मे प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरो पर की जाएगी. सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा. मेडिकल इमरजेंसी को छोड़ कर अन्य किन्ही भी कारणो से घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है

बता दें कि नगर पालिका के महाराणा प्रताप वार्ड के पेंडारा कापा में 5 कोरोना मरीज मिले हैं. और मुंगेली जिले में कुल 12 मरीज हैं.