सुधीर दंडोतिया, भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर (Indore Lok Sabha Seat) से अक्षय कांति बम (Akshay Kanti Bam) के नामांकन वापस लेने के मामले में कांग्रेस (MP Congress) हाईकोर्ट (MP High Court) पहुंची है। पार्टी ने अक्षय बम की जगह डमी प्रत्याशी (Dummy Candidate) मोती सिंह (Moti Singh) को सिंबल देने को लेकर याचिका लगाई है। वहीं HC ने याचिका को स्वीकर किया है। लंच के बाद कोर्ट में सुनवाई होगी।
कांग्रेस ने कानून का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्याशी के नाम वापस लेने और नामांकन निरस्त होने पर स्वतः डमी उम्मीदवार को सिंबल मिलता है। दरअसल, सोमवार को प्रदेश की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नाम वापसी के आखिरी दिन अपना नामांकन वापस ले लिया है। अक्षय बम बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के साथ निर्वाचन कार्यालय पहुंचे और अपना नाम वापस ले लिया।
नामांकन वापस लेने के बाद अक्षय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जिसके बाद कांग्रेस में हलचल मच गई। आपको बता दें कि इंदौर लोकसभा सीट से डमी कैंडिडेट के तौर पर कांग्रेस ने जिसका फॉर्म भरवारा था, 3 दिन पहले उसका नाम वापस करवा लिया गया था। अक्षय कांति बम का नामांकन मंजूर होने के बाद डमी उम्मीदवार का नाम वापस करवा लिया गया था। अब डमी प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस ने हाईकोर्ट की शरण ली है।
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