रायपुर. केन्द्र सरकार सीआरपीएफ एवं केन्द्रीय सुरक्षा बल का इस्तेमाल कर आयकर विभाग द्वारा छापामार की कार्रवाई करा रही है, जो भारत के संविधान एवं आयकर अधिनियम 1961 के विपरित है. संविधान में केन्द्र एवं राज्य की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है. केन्द्र सरकार किसी भी राज्य में राज्य सरकार की अनुमति के बिना एकतरफा केन्द्रीय सुरक्षा बल नहीं भेज सकती. यह बात प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग के अध्यक्ष संदीप दुबे एवं प्रवक्ता सुशोभित सिंह ने कही.

कांग्रेस विधि विभाग ने कहा कि यह कार्यवाही संघीय ढांचे पर हमला है तथा एक पूर्ण बहुमत से चुनी हुई लोकप्रिय निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने की साजिश है. संविधान के तहत पुलिस एवं कानून व्यवस्था राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है तथा कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने पर राज्य पुलिस को ही व्यवस्था संभालना है.

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132 में भी स्पष्ट प्रावधान है कि आयकर विभाग चाहे तो छापे की कार्रवाई में पुलिस की सहायता ले सकती है. केन्द्रीय सुरक्षा बल सीआरपीएफ की सहायता लेने की शक्ति आयकर विभाग को है ही नहीं. छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग द्वारा केन्द्र की इस दमनकारी कार्रवाई के खिलाफ वृहद स्तर पर राज्य भर में शांतीपूर्वक आंदोलन किया जाएगा.