भोपाल. मध्यप्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता के के मिश्रा को न्यायालय ने शुक्रवार को एक मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है साथ ही 25 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि न जमा करने की स्थिति में मिश्रा को 3 महीने की और सजा भुगतनी पड़ेगी. जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश काशीनाथ सिंह ने ये फैसला सुनाया. ये पूरा मामला 4 साल पुराना है.
हालांकि सजा सुनाए जाने के बाद मिश्रा को 50 हजार के मुचलके जमानत दे दी गई है.
कांग्रसे प्रदेश प्रवक्ता के के मिश्रा ने परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा मामले में सीएम और उनके परिवार पर घोटाला करने का आरोप लगाया था. इसके लिए मिश्रा ने 7 मार्च 2015 को भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. जिसमें उन्होंने सीएम के ससुराल के 19 लोगों का परिवहन आरक्षक भर्ती में गलत तरीके से चयन किये जाने का आरोप लगाया था.
कांग्रेस के इस आरोप के बाद मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने मिश्रा के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था. जिसमें आज न्यायालन फैसला सुनाया है.