भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव में आरक्षण को निरस्त कर दिया है. अब पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट जाएगी. कांग्रेस ने 2014 के आरक्षण के हिसाब से चुनाव कराना असंवैधानिक बतााय है. कांग्रेस ने पंचायत एक्ट का हवाला दिया है.
कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष सैयद जाफर ने ट्वीट कर लिखा है कि मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव 2014 के आरक्षण पर कराना असंवैधानिक है. पंचायत एक्ट के तहत प्रत्येक चुनाव के पूर्व रोस्टर का पालन करते हुए चक्र नुमा क्रम में आरक्षण किया जाना अनिवार्य है.
मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव 2014 के आरक्षण पर कराना असंवैधानिक है पंचायत एक्ट के तहत प्रत्येक चुनाव के पूर्व रोस्टर का पालन करते हुए चक्र नुमा क्रम में आरक्षण किया जाना अनिवार्य है
सरकार अगर 2014 का आरक्षण लागू करती है तो कांग्रेस जल्द ही उच्च न्यायालय की शरण लेगी। pic.twitter.com/XLYgsfuzWu— SYED JAFAR (@SyedZps) November 25, 2021
भाजपा सरकार अगर 2014 का आरक्षण लागू करती है, तो कांग्रेस जल्द ही उच्च न्यायालय की शरण लेगी. प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है. किसी भी परिस्थितियों में पूर्व के आरक्षण पर पंचायत चुनाव नहीं हो सकते है.
Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक