बिलासपुर। लल्लूराम डॉट कॉम को न्यायिक सूत्रों से जानकारी मिली है संसदीय सचिवों के खिलाफ अवमानना का केस हाईकोर्ट पहुंच चुका है. इस केस में प्रदेश के सभी 11 संसदीय सचिवों पर आरोप लगा है कि उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की. कोर्ट की रोक के बाद भी इन संसदीय सचिवों ने खुद को मिलने वाली सुविधाओं का इस्तेमाल किया.

मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में हाईकोर्ट 31 अक्टूबर को सुनवाई करेगी जिसमें कोर्ट ये फैसला करेगी कि इस याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाए या नहीं. इसी दिन संसदीय सचिवों के मामले में अंतिम सुनवाई होनी है. गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 1 अगस्त को अंतरिम आदेश जारी करके विधानसभा की कार्रवाई छोड़कर सभी संसदीय सचिवों के मंत्री के रुप में काम करने पर रोक लगा दी थी.

इस मामले में सवाल यह है कि अगर कोर्ट ने संसदीय सचिवों के काम करने पर रोक लगा दी है तो वे संसदीय सचिवों को मिलने वाली सुविधाओं का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं. दो दिन पहले लल्लूराम डॉट कॉम ने खुलासा किया था कि संसदीय सचिवों को जो शासकीय गाड़ी मिलती है उसका इस्तेमाल वे अभी भी कर रहे हैं. ये बात एक सूचना के अधिकार के ज़रिए सामने आई थी.