सुप्रिया पाण्डेय, रायपुर। जिले में कम लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज अब घरों पर ही होगा. रायपुर कलेक्टर ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के संबंध में एक दिशा-निर्देश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि दुर्ग जिले के साथ ही अब रायपुर में भी पायलट मॉडल में कोरोना पॉजिटिव पाए गए सी कैटेगरी के मरीजों को आइसोलेशन की अनुमति प्रदान की गई है.

पढ़िये ये दिशा-निर्देश

  1. होम आइसोलेशन हेतु मरीज के घर में अलग हवादार कमरा व अलग शौचालय पर होने पर ही उन्हें होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी.
  2. इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में मरीज अंडरटेकिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी.
  3. होम आइसोलेशन की अवधि के दौरान जिला स्वास्थ्य विभा द्वारा नियुक्त कर्मी प्रतिदिन मरीज के स्वास्थ्य की जानकारी फोन से लेंगे.
    मरीज को सांस लेने में कठिनाई, सीने में लगातार दर्द. चेहरे में नीला पड़ने समेत तमाम सूचना प्राप्त होने पर तत्काल उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी.

होम आइसोलेशन के दिशा निर्देशों का मरीज व उनके परिवार द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर निगरानी दलों की व्यवस्था की जाएगी. यदि मरीज आइसोलेशन में प्रोटोकॉल कि किसी भी निर्देश की अवहेलना करते हैं तो उन्हें तत्काल को भी केयर सेंटर में शिफ्ट करते हुए अपनी अंडरटेकिंग की अवहेलना करने एवं एडमिट एक कि संबंधित प्रधान के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में मरीज के परिजनों और पड़ोसियों की किसी भी समुचित काउंसलिंग सुनिश्चित की जाएगी.