कोलकाता. आशिकी में इंतकाम लेना एक आशिक को महंगा पड़ गया. कभी जिसके साथ प्यार की कसमें खाता था रिश्ता खत्म होते ही उसे बदनाम करने की नीयत से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फोटोग्राफ औऱ वीडियो डाल दिए. मामला कोर्ट पहुंचा जहां कोर्ट ने सजा के साथ साथ जुर्माना भी ठोंक दिया.

ईस्ट मिदनापुर जिले के तमलुक इलाके में कोर्ट ने एक बीटेक स्टूडेंट को पांच साल की जेल और 9000 रुपये के फाइन की सजा सुनाई. ये सजा कोर्ट ने इसलिए सुनाई क्योंकि छात्र ने अपनी प्रेमिका के साथ रिश्ता खत्म होने के बाद उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियोज न सिर्फ सोशल मीडिया पर डाल दिए बल्कि उसको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

जुडिशियल मजिस्ट्रेट गौतम कुमार नाग ने अपने फैसले में कहा कि उस पीड़ित लड़की को रेप विक्टिम की तरह ही ट्रीट किया जाए औऱ उसे उसी तरह से कंपनसेशन दिया जाय. आरोपी अनिमेश बख्शी को जुलाई 2017 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उसके बाद कोर्ट में मुकदमा चलाया गया जहां उसे दोषी पाया गया और कोर्ट ने पाया कि सिर्फ बदला लेने की नीयत से छात्र ने इस घटना को अंजाम दिया. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया. कोर्ट के इस फैसले की हरकोई तारीफ कर रहा है.