विप्लव गुप्ता,पेंड्रा.यहां मासूम बच्ची से बलात्कार और फिर हत्या करने वाले आरोपी को जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ दो महीने के भीतर ही सजा सुनाई दी है. यहां कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ लगे सारे आरोप को सही पाया है,जिसके आधार पर ही कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ फैसला लिया है.

ज्ञात हो कि  मामला गौरेला थाना क्षेत्र के टीकरसानी का है.जहां 11 मार्च को गांव में चल रहे शादी समारोह में खेल रही 4 वर्षीय बच्ची को मिठाई का लालच देकर उसी गांव के सहीपत उर्फ लाला अपने साथ घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर नीलगिरी के प्लाट में ले गया और वहां उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी.

इतना ही नहीं आरोपी ने उसे बिना पानी के कुएं में जिंदा ही फेंक कर भाग गया था. इधर परिजनों के ढूंढने के बाद भी जब उसका कहीं पता नहीं चला तो मामले की रिपोर्ट गौरेला थाने में दर्ज कराई गई थी. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस को बच्ची की लाश 6 दिन बाद 17 मार्च को मिली थी,जिसके बाद पुलिस ने मामला का खुलासा किया था. वहीं मामले में पुलिस ने  4 जून को न्यायालय में केस डायरी पेश की,जिस पर न्यायालय ने मामले की प्राथमिकता से सुनवाई करते हुए दो महीने में ही आरोपी को सजा सुना दी है.