लखनऊ. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राज्य की राजधानी में डेंगू के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लिया है. अदालत ने स्वास्थ्य विभाग, लखनऊ नगर निगम, अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि वे डेंगू, चिकनगुनिया और वायरल बुखार जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराएं.

जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ आशीष कुमार मिश्रा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी. कोर्ट ने कहा, “प्रशासन का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता यह भी बताएं कि वेक्टर जनित रोगों के प्रसार को रोकने और मरीजों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य व नगरपालिका के अधिकारी क्या कदम उठा रहे हैं.” पीठ ने कहा कि, “हाईकोर्ट बार काउंसिल के सदस्यों ने लखनऊ शहर में फैल रहे वेक्टर जनित रोगों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है और अदालत को बताया है कि राज्य के अस्पतालों की स्थिति गंभीर है.”

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अदालत ने लखनऊ पीठ में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले देश के उप सॉलिसिटर जनरल एस.बी. पांडेय को निर्देश दिया कि वे वेक्टर जनिज मरीजों के इलाज के लिए केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के सर्वोच्च अधिकारी और लखनऊ में रेलवे अस्पताल प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों से भी अवगत कराएं.