उमेश यादव, सागर। मध्य प्रदेश के सागर में अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी पीड़ित के परिवार का ही सदस्य है। सजा सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि कन्या को हम देवी के रूप में पूजते है, लेकिन ऐसी घ्रणित मानसिकता के लोग समाज के लिए खतरा है।

विशेष लोक अभियोजक रिपा जैन के अनुसार, जैसीनगर थानांतर्गत 8-9 अप्रैल 2024 की दरमियानी रात 4 साल 5 माह की बच्ची अपने परिवार के साथ सो रही थी। मां थोड़ी देर के लिए बाहर गई और वापस आयी तो बच्ची गायब थी। काफी तलाश के बाद भी वह नहीं मिली। 10 अप्रैल को उसका शव खेत की मेड़ पर मिला।

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पुलिस ने गांव के लोगों से पूछताछ की। जिसमें परिवार का ही एक युवक संदिग्ध मिला। आरोपी को 26 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया। एफएसएल रिपोर्ट में आरोपी का डीएनए मृतिका से मेल पाया गया। तमाम सबूतों के आधार पर पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। लंबी सुनवाई के बाद आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है।

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