कैथल, 17 सितंबर। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महेंद्रगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान योजना के नए पोर्टल को लॉन्च किया। दूसरे चरण में अब ऐसे परिवारों की पात्र महिलाओं को भी योजना का लाभ मिलेगा, जिनकी सत्यापित वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है। पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
कैथल में 56,651 संभावित लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य
डीसी अपराजिता ने बताया कि वर्तमान में कैथल जिले में 45,674 महिलाओं को दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिल रहा है। दूसरे चरण में जिले की 56,651 संभावित लाभार्थी महिलाओं को योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके लिए खंड स्तर पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। पात्र महिलाएं इन कैंपों के माध्यम से आवेदन कर सकेंगी। इसके अलावा मोबाइल फोन से भी योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से Deen Dayal Lado Lakshmi App डाउनलोड कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा। योजना से जुड़ी जानकारी या आवेदन में किसी तरह की सहायता के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
23 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाएं होंगी पात्र
योजना के तहत 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं पात्र होंगी। इसमें विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाएं शामिल हैं। आवेदक के परिवार की सत्यापित वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये या उससे कम होना जरूरी है।
इसके साथ ही महिला का हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है। निर्धारित नियमों के अनुसार आवेदक का कम से कम 15 वर्षों से हरियाणा में निवास होना भी जरूरी है।
विशेष श्रेणी की महिलाओं के लिए भी प्रावधान
डीसी अपराजिता ने बताया कि योजना में कुछ विशेष श्रेणियों को भी शामिल किया गया है। इसके तहत कैंसर से पीड़ित तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के मरीजों, दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित तथा हीमोफिलिया और थैलेसीमिया से ग्रस्त महिलाओं के लिए पात्रता के प्रावधान किए गए हैं।
इसके अलावा ऐसे परिवारों के लिए भी योजना के प्रावधान हैं, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है और उनके बच्चों ने 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए हैं। NIPUN भारत मिशन या कुपोषण से उबरने से संबंधित निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाले परिवार भी योजना के प्रावधानों के दायरे में आएंगे।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वाली महिलाएं अपात्र
जिला समाज कल्याण अधिकारी अमितेंद्र ने बताया कि जो महिलाएं पहले से किसी निर्धारित सामाजिक सुरक्षा पेंशन या वित्तीय सहायता योजना का लाभ ले रही हैं, वे दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
इनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा या निराश्रित महिला वित्तीय सहायता, दिव्यांग पेंशन और लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थी शामिल हैं। इसके अलावा कश्मीरी विस्थापित परिवार सहायता, बौना भत्ता, तेजाब पीड़ित सहायता और अन्य निर्धारित सरकारी पेंशन या सहायता योजनाओं का लाभ लेने वाली महिलाओं पर भी अपात्रता के प्रावधान लागू होंगे।
आवेदन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत
आवेदन के समय महिला को हरियाणा का डोमिसाइल, आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और अपने नाम की बैंक पासबुक उपलब्ध करानी होगी। विवाहित महिला के मामले में परिवार से संबंधित आधार भी जरूरी होगा।
इसके अलावा बिजली बिल या बिजली कनेक्शन नंबर, पैन कार्ड और यदि आवेदक हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कार्यरत है तो उसका पंजीकरण नंबर भी आवेदन के दौरान आवश्यक होगा।
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