महिलाओं और किन्नर समुदाय को रोजगार से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने अहम फैसला लिया है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वूमेन-ट्रांसजेंडर ग्रीन ई-ऑटो (DURGA) योजना को मंजूरी दे दी गई। इस योजना के जरिए महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को ग्रीन ई-ऑटो के क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की तैयारी है।
पहले चरण में 1300 गुलाबी ई-ऑटो
दिल्ली सरकार की ‘दुर्गा’ योजना के पहले चरण में 1,300 गुलाबी इलेक्ट्रिक ऑटो उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को सम्मानजनक स्वरोजगार और आजीविका के अवसर मिलेंगे। साथ ही, यात्रियों को अंतिम छोर तक बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ उन्हें सुरक्षित परिवहन से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ‘दुर्गा’ योजना इसी दिशा में एक अहम पहल है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों को खासतौर पर सुबह के शुरुआती घंटों और देर शाम आवागमन के दौरान सुरक्षा और परिवहन से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ‘दुर्गा’ योजना को इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
तीन साल तक नहीं बेच सकेंगे पिंक ई-ऑटो
‘दुर्गा’ योजना के तहत दिए जाने वाले पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो पर तीन साल की अनिवार्य लॉक-इन अवधि होगी। यानी लाभार्थी इस अवधि के दौरान ई-ऑटो को बेच, किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित या किसी अन्य तरीके से निस्तारित नहीं कर सकेंगे। इसका उद्देश्य योजना के तहत दिए गए वाहनों का इस्तेमाल निर्धारित रोजगार और आजीविका के लिए सुनिश्चित करना है। वहीं, पिंक ई-ऑटो के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए मेट्रो स्टेशनों पर चार्जिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
तीन से ज्यादा बच्चे होने पर नहीं मिलेगा ‘दुर्गा’ योजना का लाभ, ये शर्तें भी जरूरी
दिल्ली सरकार की ‘दुर्गा’ योजना के तहत पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो पाने के लिए महिलाओं और ट्रांसजेंडर आवेदकों को निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी। महिला आवेदक की उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक का दिल्ली का निवासी होना और उसके पास वैध मतदाता पहचान पत्र होना जरूरी है। योजना का लाभ लेने के लिए महिला आवेदक के पास एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस और पीएसवी बैज भी होना चाहिए। सरकार ने परिवार से जुड़े कुछ मानदंड भी तय किए हैं। तीन से ज्यादा बच्चे होने पर महिला इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।
इसके अलावा महिला आवेदक या उसके परिवार के नाम पर कोई पंजीकृत परिवहन वाहन या थ्री-व्हीलर नहीं होना चाहिए। वित्त वर्ष 2025-26 में परिवार की कुल आय पांच लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं, ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से जारी वैध ट्रांसजेंडर प्रमाण-पत्र अनिवार्य किया गया है। इन सभी शर्तों को पूरा करने वाले पात्र आवेदक ही योजना का लाभ ले सकेंगे।
महिला सुरक्षा को भी मिलेगा बढ़ावा
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ‘दुर्गा’ ई-ऑटो योजना दिल्ली को सुरक्षित और हरित परिवहन वाला शहर बनाने की दिशा में एक अहम पहल है। उन्होंने कहा कि योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ उन्हें स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘दुर्गा’ योजना से महिला सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं और ट्रांसजेंडर चालकों की भागीदारी बढ़ने से यात्रियों को सुरक्षित और बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। साथ ही, इलेक्ट्रिक ऑटो के इस्तेमाल से दिल्ली में हरित परिवहन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
ट्रैफिक चालान की नई व्यवस्था पर फिलहाल रोक
दिल्ली में ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए प्रस्तावित नई व्यवस्था को लेकर वकीलों के विरोध के बीच दिल्ली सरकार ने फिलहाल इसके लागू होने पर रोक लगा दी है। यह फैसला मुख्यमंत्री, कानून मंत्री और परिवहन मंत्री के साथ सभी जिला अदालतों की बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल की बैठक के बाद लिया गया। बैठक में वकीलों ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में किए गए बदलावों को लेकर अपनी आपत्तियां सरकार के सामने रखीं। इसके बाद परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने परिवहन विभाग को इन आपत्तियों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। विभाग अब प्रस्तावित नई व्यवस्था और नियमों में किए गए बदलावों से जुड़े बिंदुओं की समीक्षा करेगा। सरकार के नई व्यवस्था को फिलहाल लागू नहीं करने के फैसले के बाद नई दिल्ली बार एसोसिएशन और समन्वय समिति ने 24 सितंबर को प्रस्तावित काम के बहिष्कार और विरोध मार्च को निलंबित कर दिया है।
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