Delhi Liquor Scam: दिल्ली के आबकारी नीति में कथित शराब घोटाला (liquor scam) मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की नियमित जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने सिसोदिया को कल कुछ घंटे के लिए अंतरिम राहत दी है. लिहाजा वह कल सुबह 10 से शाम 5 बजे तक पुलिस हिरासत में अपनी पत्नी से मिल सकेंगे.

Manish Sisodia
Manish Sisodia

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को कल सुबह 10 से शाम 5 बजे तक के लिए अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट ने सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट को कल शाम तक जमा करने के लिए कहा. कोर्ट ने शर्त लगाते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया अंतरिम जमानत के दौरान मीडिया से बात नहीं करेंगे. परिवार के अलावा वो किसी से बात नहीं करेंगे. वहीं मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे. मनीष सिसोदिया ने पत्नी की सेहत के हवाले से अंतरिम जमानत की मांग की है.

बता दें कि सिसोदिया ने पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी. लेकिन ईडी (ED) ने अंतरिम जमानत अर्जी का विरोध किया था. ईडी ने कहा था कि कुछ दिन पहले ही वो अंतरिम जमानत की अर्जी को वापस ले चुके हैं. अब फिर से उसी आधार पर अंतरिम जमानत मांग रहे हैं. जांच एजेंसी की ओर से कहा गया कि सिसोदिया पुलिस की मौजदूगी में पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं.

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