रायपुर. तबादला आदेश का पालन नहीं करने पर डिप्टी कलेक्टर सुनील नायक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. राज्यपाल के नाम आदेश अनुसार उप सचिव एम. आर. ठाकुर के हस्ताक्षरित आदेश जारी हुआ है.

आदेश में उल्लेखित है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुनील कुमार नायक रायपुर का स्थानांतरण विभागीय आदेश 21 मई 2018 द्वारा डिप्टी कलेक्टर जिला नारायणपुर के पद पर किया गया था. जिसके अनुपालन में कलेक्टर जिला रायपुर द्वारा उन्हें नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 30 मई 2018 को कार्यमुक्त भी कर दिया गया था.

आदेश की प्रति में आगे उल्लेखित है कि नवीन पदस्थापना आदेश के बावजूद नायक द्वारा आज तक नारायणपुर में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया. नायक का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के अनुरूप ना होकर कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है तथा कदाचरण का स्पष्ट द्योतक है जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के अधीन दंडनीय है.

आदेश में उल्लेखित है कि शासन द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम नाव के उप नियम एक के अनुसरण में सुनील कुमार नायक डिप्टी कलेक्टर राज्य प्रशासनिक सेवा नारायणपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है. निलंबन अवधि में कार्यालय आयुक्त बस्तर संभाग जगदलपुर निर्धारित किया जाता है. सुनील नायक को निलंबन अवधि में मूलभूत नियम 53 के अंतर्गत नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.