राजस्थान। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे पूर्व RAS अधिकारी भंवरलाल मेहरड़ा के लिए एक बड़ी राहत देने वाला फैसला सामने आया है. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने आदेश दिया है कि मेहरड़ा को सेवानिवृत्ति के बाद भी पदोन्नति का लाभ मिल सकता है. यह फैसला उन अधिकारियों के लिए भी उम्मीद जगाता है जो इसी तरह के मामलों में लंबित न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं.

सीलबंद लिफाफा खोले जाने का आदेश

अधिकरण की खंडपीठ—अध्यक्ष विकास सीतारामजी भाले और सदस्य पूनम दरगन—ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 2021-22 की रिक्तियों के लिए हायर सुपर टाइम स्केल में प्रमोशन के परिणाम वाले सीलबंद लिफाफे को खोला जाए.
यदि मेहरड़ा उस सूची में योग्य पाए जाते हैं, तो उन्हें वही लाभ दिया जाएगा जो उनके जूनियर अधिकारियों को पहले मिल चुका है. यानी उनका प्रमोशन उसी तारीख से प्रभावी माना जाएगा.

हालांकि, यह निर्णय अस्थायी रहेगा. एसीबी कोर्ट में चल रहे भ्रष्टाचार के मामले में अंतिम फैसला आने तक प्रमोशन सशर्त होगा. अगर कोर्ट उन्हें दोषी ठहराती है, तो प्रमोशन रद्द हो सकता है.

मेहरड़ा का करियर और विवाद

  • 1996 में RAS अधिकारी के रूप में चयन
  • फरवरी 2020 में राजस्व मंडल अजमेर में सदस्य बने
  • जून 2021 में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी और निलंबन
  • जून 2023 में बहाली, लेकिन पदोन्नति नहीं मिली
  • बहाली के बाद भी प्रमोशन रोके जाने पर की अपील

अपील में मेहरड़ा ने तर्क दिया था कि कार्मिक विभाग के 2008 के नियमों के अनुसार बहाली के बाद प्रमोशन का अधिकार बनता है. उन्होंने दो IAS अधिकारियों के उदाहरण भी दिए, जिन्हें समान परिस्थितियों में प्रमोशन दिया गया था.

सरकार का विरोध, अधिकरण का जवाब

राज्य सरकार ने तर्क दिया कि भ्रष्टाचार केस लंबित होने तक सीलबंद प्रमोशन सूची नहीं खोली जा सकती.
लेकिन अधिकरण ने कहा कि यदि कोई विभागीय जांच लंबित नहीं है और अधिकारी बहाल हो चुका है, तो प्रमोशन की अनुशंसा देखना जरूरी है. परिणाम घोषित करने में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए.

फैसला बना मिसाल

यह निर्णय उन अधिकारियों के लिए राहतभरा है जो रिटायरमेंट के बाद भी लंबित प्रमोशन को लेकर न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं. यह मामला स्पष्ट करता है कि बहाली के बाद पदोन्नति प्रक्रिया को लंबित रखना कानूनी रूप से उचित नहीं है, भले ही आपराधिक मुकदमा अभी जारी हो.

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