धनबाद। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के केंद्रीय अध्यक्ष और डुमरी विधायक जयराम महतो, पार्वती चरण महतो और राथू रजवार के खिलाफ चल रहे मुकदमे की सुनवाई सोमवार को धनबाद के एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई। विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने मामले में अभियोजन पक्ष को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है।
सुभाष महतो के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का आदेश
मामले के एक अन्य आरोपी सुभाष महतो के अदालत में उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था। इससे पहले 25 अगस्त को सुभाष महतो की अनुपस्थिति को लेकर अदालत ने यह आदेश दिया था।
वेदांता प्लांट के मजदूर आंदोलन से जुड़ा है मामला
मामला 27 नवंबर 2023 को रवि कुमार आनंद की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। सियालजोड़ी थाना में कांड संख्या 118/23 के तहत जयराम महतो, पार्वती चरण महतो, राथू महतो, सुभाष महतो समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
यह मामला वेदांता प्लांट के मजदूरों के आंदोलन से संबंधित बताया गया है। अब अदालत ने अभियोजन को मामले में गवाह पेश करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।



