कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को जमानत मिल गई है। 10 हजार रुपए की राशि जमा करने पर सशर्त जमानत मिली है। वे मानहानि के एक मामले में जिला अदालत पहुंचे थे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज है। न्यायालय ने दिग्विजय सिंह को आज हाजिर होने का आदेश दिया था।

दिग्विजय ने आरएसएस, बजरंग दल और भाजपा पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप लगाया था।पैसे लेकर पाकिस्तान की ISI के लिए जासूसी करने का बयान दिया था। दिग्विजय सिंह ने 31 अगस्त 2019 को भिंड जिले में भाषण दिया था। अधिवक्ता और भाजपा में विशेष आमंत्रित सदस्य अवधेश भादौरिया ने जिला अदालत में याचिका दायर की थी।

जमानत मिलने के बाद दिग्विजय ने मीडिया से कहा कि यह कोई पहला केस नहीं है। एक बार पहले भी इस प्रकार का केस मुझ पर लग चुका है। हैरतअंगेज बात यह है कि जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है जिसकी मेंबरशिप नहीं है। जिसका बैंक अकाउंट नहीं है उसकी मानहानि कैसे कर दी मैंने। यही वजह है कि जज ने मुझे जमानत दे दी।

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