सुधीर सिंह राजपूत, मिर्जापुर. उत्तर प्रदेश के कई शहरों के बाद अब मिर्जापुर में भी बिना हेलमेट लगाए किसी भी दोपहिया वाहन को पेट्रोल न देने का आदेश दिया गया है. प्रशासन के इस सख्त आदेश से बिना हेलमेट लगाए फर्राटा भरते बाइक चालकों के होश फाख्ता हो गए हैं.

दरअसल, यह सख्त कदम सड़क हादसों को देखते हुए उठाया गया है. जिला प्रशासन का मानना है कि जनपद मिर्ज़ापुर में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुकता लाने और हेलमेट न पहनने के कारण बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है. जिसके तहत ‘नो हेल्मेट, नो फ्यूल’ की रणनीति लागू की गई है.

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क्या है कानून?

बता दें कि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-129 और उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1998 के नियम-201 के अनुसार सभी बाइक चालकों और सवारियों के लिये भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की ओर से निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेड गियर (हेल्मेट) पहनना अनिवार्य है. इन प्राविधानों का उल्लंघन केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 177 के तहत दण्डनीय है. जिसमें जुर्माने का भी प्राविधान है. जिसे दृष्टिगत रखते हुए जनपद मिर्जापुर के सभी पेट्रोल पम्प संचालकों और स्वामियों को निर्देशित किया गया है कि आगामी 7 दिन में अपने प्रांगण में इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग लगाएं. 26 जनवरी 2025 से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल नहीं बेचा जाएगा जिसके चालक और सहयात्री ने हेल्मेट नहीं पहना हो.

इस संदर्भ में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा है कि सभी पेट्रोल पम्प संचालक और मालिक ये भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरा हमेशा चालू रहे. ताकि किसी भी विवाद की स्थित्ति में सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके.